माइनॉरिटी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? | Minority Meaning in Hindi
नमस्कार दोस्तों आज हम जानेगे Minority के बारे में। Minority को हिन्दी में "अल्पसंख्यक" कहते हैं।
अल्पसंख्यक संस्कृत के दो शब्दों से बना है। अल्प यानि थोड़ा (या कम) एवं संख्या इस सामासिक ये शब्द का मतलब होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना। चलिए जानते है Minority में कौन कौन सी जाति आती है?, माइनॉरिटी का क्या अर्थ है?, अल्पसंख्यक समूह का अर्थ क्या है?
माइनॉरिटी का क्या अर्थ है?
संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, ‘Any group of community which is economically, politically non-dominant and inferior in population.’ यानी ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई असर न करता हो और जिसकी आबादी ज्यादा ना हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
International Law के हिसाब से Minority ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जातीय (Stable Ethnic), धार्मिक और भाषायी विशेषताएँ हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषा कहीं दी गई नहीं है। अनुच्छेद 29 में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का प्रयोग किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धर्म के या फिर भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 350 A और 350 B केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।
सन 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(c) के तहत 23 अक्तूबर, 1993 को सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में पाँच समुदायों मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी। जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया।
गुजरात सरकार ने राज्य में बसे जैन समुदाय को अलग से अल्पसंख्यक घोषित किया है।
Minority में कौन कौन सी जाति आती है?
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर के अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 6 धार्मिक समुदाय यथा ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 18.42 है। भारत के मुसलमान भी अल्पसंख्यक मे आते है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या ‘‘मुस्लिम 14.23 %, ईसाई 2.30 %, सिख 1.72 %, बौद्ध 0.70 %, जैन 0.37 %तथा अन्य 0.66 % है।’’
अल्पसंख्यक (Minority) समूह का अर्थ क्या है?
अल्पसंख्यक से आशय है जिनकी संख्या कम हो अथवा अल्प हो वही अल्पसंख्यक है। जब देश को आजादी मिली और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के रूप में यह दो भागों में बंटा तो भारत में हिन्दुओं की संख्या के आधार पर मुस्लिमों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया।
मुस्लिमों के साथ-साथ भारत में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिंधी, पार्सियन आदि को भी अल्पसंख्यकों का दर्जा प्रदान किया गया है।
आजादी के बाद जब भारतीय संविधान बना तो उसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए यह सारे प्रावधान किये गये -
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भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति या लिपि है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
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धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
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शिक्षा संस्थाओं को मदद देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध यह आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह भाषा या धर्म पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है।’’
FAQs : Minority के बारे में
प्रश्न-1.भारत में अल्पसंख्यक अधिकार क्या हैं?
उत्तर - अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिक/नागरिकों के वर्ग को एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है । अनुच्छेद 29 यह आदेश देता है कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
प्रश्न -2. अल्पसंख्यक कानून कब बना?
उत्तर- अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (एनसीएम अधिनियम, 1992) के अधिनियमन से यह अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" के रूप में पुननामित किया गया। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। 7.2 पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था ।
प्रश्न -3. अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार क्या हैं?
उत्तर- अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में प्रभावी ढंग से भाग लेने का अधिकार है।
प्रश्न -4. आर्टिकल 29 में क्या है?
उत्तर - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 यह अधिकार प्रदान करता है कि: राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जायेगा या केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी।
प्रश्न -5. 42 वें संविधान संशोधन क्या है?
उत्तर - 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए। भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 39: बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना।
तो यह थी Minority Meaning In Hindi के बारे में कुछ जानकारी, अगर यह पोस्ट आपको पसंद आयी है तो इसको शेयर करना ना भूले और कमेंट में आपके विचार बताये और हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें अवश्य फॉलो करे. धन्यवाद